मुद्रित निर्वाचन सामग्री में होने वाले व्ययों की सूचना दें प्रकाशक- डीएम

मुद्रित निर्वाचन सामग्री में होने वाले व्ययों की सूचना दें प्रकाशक- डीएम
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मुद्रित निर्वाचन सामग्री में होने वाले व्ययों की सूचना दे प्रकाशक- डीए

चित्रकूट: जिलाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी शुभ्रान्त कुमार शुक्ल ने जनपद के समस्त मुद्रक एवं प्रकाशक से कहा है कि मुख्य निर्वाचन अधिकारी उत्तर प्रदेश द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुक्रम में विधानसभा सामान्य निर्वाचन-2022 में विभिन्न राजनैतिक दलों एवं अन्य प्रत्याशियों द्वारा प्रेसों में मुद्रित करायी जानी वाली निर्वाचन सामग्री यथा निर्वाचन पुस्तिकाएं, पोस्टर, पम्प्लेट आदि पर होने वाले व्ययों के सम्बन्ध में सूचना जिला निर्वाचन अधिकारी कार्यालय को प्रेषित की जायेगी। साथ ही अनुदेशों के उल्लंघन को गम्भीरता से लेते हुए सम्बंधितों पर कड़ी कार्यवाही की जायेगी। जिसमें प्रिंटिंग प्रेस का लाईसेन्स जब्त करते हुए छह महीने का कारावास व दो हजार रुपये तक का जुर्माने देय होगा अथवा दोनों दण्ड दिये जा सकते है।

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