प्रेक्षकों ने बैठक लेकर आचार संहिता की दी जानकारी 

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चित्रकूट। विधानसभा चुनाव को सकुशल सम्पन्न कराने के लिए चित्रकूट विधानसभा केे प्रेक्षक एम करुणाकरन, मानिकपुर विधानसभा के प्रेक्षक अरुण टी, प्रेक्षक पुलिस दिलीप आर, प्रेक्षक व्यय राकेश कुमार दास, जिला निर्वाचन अधिकारी शुभ्रांत कुमार शुक्ल व पुलिस अधीक्षक धवल जायसवाल की मौजूदगी में राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों-प्रत्याशियों के साथ आयोजित बैठक में आयोग के दिशा-निर्देशों व आचार संहिता की बाबत विस्तार से जानकारी दी गई।

    शुक्रवार को कलेक्ट्रेट सभागार में हुई बैठक में जिला निर्वाचन अधिकारी ने आयोग से प्राप्त दिशा-निर्देशों के बारे में कहा कि रोड शो, पद यात्रा, साइकिल, बाइक, वाहन रैली तथा जुलूस प्रतिबंधित रहेंगे। डोर-टू-डोर कैंपेन के तहत बीस लोगों की तादाद रहेगी। रात आठ बजे से सवेरे आठ बजे तक प्रचार अभियान बन्द रहेंगे। सभा के लिए ई-सुविधा एप में आनलाइन आवेदन विधानसभा वार करें, ताकि परमीशन मिल सके। एक साथ पांच से अधिक वाहन प्रचार में नहीं चलेंगे। लाउड स्पीकर व वाहनों के लिए अनुमति अवश्य ले लें। बिना अनुमति के कतई वाहन न चलायें।

   उन्होंने कहा कि चुनाव लडने वाले उम्मीदवार का बैंक में अलग से खाता खुला होना चाहिए। उसमें जमा धनराशि से व्यय किया जाये। व्यय विवरण 15, 19 व 23 फरवरी को रजिस्टर मिलान कोषागार से करा लें । 80 वर्ष से बुजुर्ग तथा दिव्यांग मतदाताओं को पोस्टल-बैलेट से मतदान कराया जायेगा। चुनाव प्रचार के दौरान शराब, पैसा, साडी आदि कोई गिफ्ट न बांटा जाए। ऐसा करने पर कडी कार्रवाई होगी। कानून विरुद्ध भडकाऊ शब्द का प्रयोग न किया जाये। पुलिस अधीक्षक ने कहा कि मीटिंग व सभा करें तो स्थल व आयोजक का नाम, मोबाइल नम्बर दिया जाये। व्यय प्रेक्षक ने कहा कि शादी-विवाह में जायें तो वहां किसी प्रकार का शगुन या गिफ्ट न दें। जिन प्रत्याशियों का आपराधिक इतिहास है, उन्हें समाचार पत्रों व चैनलों में प्रकाशित कराया जाये। दस हजार से अधिक के खर्च को चेकबुक से दिया जाये। पुलिस प्रेक्षक ने कहा कि शराब, पैसा बांटने की जानकारी पर क्षेत्र के थानाध्यक्ष, पुलिस अधीक्षक समेत उन्हें भी बताएं ताकि तत्काल कार्यवाही की जा सके। बैठक में एडीएम कुंवर बहादुर सिंह, एसडीएम सदर पूजा यादव, मऊ एसडीएम नवदीप शुक्ला समेत संबंधित अधिकारी व राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि व प्रत्याशी मौजूद रहे।

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