– आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों व पराविधिक स्वयंसेवकों को दिए निर्देश
चित्रकूट: उप्र राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण लखनऊ के निर्देशानुसार 12 मार्च को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। इस संबंध में पूर्णकालिक सचिव विदुषी मेहा ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं व जनपद के पराविधिक स्वयं सेवकों के साथ बैठक की और इनको लोक अदालत के प्रचार प्रसार के निर्देश दिए। उन्होंने बताया कि लोक अदालत में सुलह समझौतों के आधार पर मुकदमों का निस्तारण किया जाएगा।
लोक अदालत के प्रचार-प्रसार के लिए गुरुवार को पूर्णकालिक सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण विदुषी मेहा ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं व पराविधिक स्वयंसेवकों के साथ बैठक की। उन्हें लोक अदालत के प्रचार के लिए राशन की दुकानों पर पंफलेट चस्पा करने एवम् वितरित करने के निर्देश दिए गए। पूर्णकालिक सचिव ने बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत में लघु प्रकृति के फौजदारी वाद, एनआई एक्ट की धारा 138, भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, वैवाहिक ध्पारिवारिक वाद, दीवानी, मोटर दुर्घटना एवं प्रतिकर वाद, विद्युत अधिनियम, श्रम एवं भूमि अध्याप्ति वाद, राजस्व वाद आदि का आपसी सुलह-समझौते के आधार पर वादों का निस्तारण किया जाना है। बैठक में इसके साथ वैवाहिक प्रकृति से संबंधित विवादों के प्रार्थनापत्र जिला विधिक सेवा प्राधिकरण चित्रकूट के कार्यालय में देने के लिए बताया गया।