चुनाव आयोग ने राजनैतिक दलों के प्रत्याशियों को दिये निर्देश

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चित्रकूट। भारत निर्वाचन आयोग ने कोरोना के घटते मामलों को देखते हुए चुनाव प्रचार अभियान के बचे अल्प समय में राजनैतिक दलों के प्रत्याशियों को दिशा-निर्देश जारी किये हैं।

    गुरुवार को भारत निर्वाचन आयोग ने जारी निर्देशों में कहा कि रोड शो, पद यात्रा, साइकिल-बाइक वाहन रैली तथा जुलूस पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेंगे। डोर-टू-डोर कैम्पेन के तहत बीस लोगों की संख्या पहले की तरह कायम रहेगी। रात आठ बजे से सवेरे आठ बजे तक प्रचार अभियान में प्रतिबंध जारी रहेगा। आउटडोर व इंडोर मीटिंग रैलियों में इस शर्त के साथ छूट मिलेगी कि अधिकतम सीमा इंडोर हाल में पचास फीसदी व खुले मैदान में तीस फीसदी सामाजिक दूरी को ध्यान में रखते हुए जिला निर्वाचन अधिकारी निर्धारित करेंगे।

    राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण से निर्धारित सीमा के निर्देश प्रभावी होंगे। खुले मैदान में रैलियां जिला प्रशासन की शर्तों के अधीन की जायेंगी। मैदानों की क्षमता का निर्धारण जिला प्रशासन करेगा। मैदानों में प्रवेश एवं निकास को एक से ज्यादा गेट होने चाहिए। मास्क का उपयोग सुनिश्चित किया जाना चाहिए। आयोजकों व राजनैतिक दलों की रैली में हिस्सा लेने वाले आपदा प्रबंधन के दिशा-निर्देशों के अनुसार उल्लंघन के उत्तरदायी आयोजक होंगे। आयोग ने कहा कि आयोजकों की व्यवस्था की निगरानी जिला मजिस्ट्रेट के नोडल अधिकारी करेंगे। जिला निर्वाचन अधिकारी का दायित्व होगा कि स्थानों का अग्रिम चिन्हांकन कराकर अधिसूचित कराते हुए आवंटित किया जाये। आयोग ने ये भी कहा कि आठ जनवरी को निर्गत अन्य सभी निर्देश यथावत लागू रहेंगे।

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