प्रसव के पूर्व भ्रूण परीक्षण है अपराध

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– मनाया गया बालिका दिवस

चित्रकूट। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा वृद्धाश्रम शिवरामपुर में शनिवार को बालिका दिवस का आयोजन किया गया। पूर्णकालिक सचिव विदुषी मेहा ने इस मौके पर कहा कि कन्या भ्रूण हत्या एक अपराध है और इससे बचने की आवश्यकता है।

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा बालिकाओं के अधिकार एवं पीसीपीएनडीटी विषयक पर विधिक साक्षरता व  जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में बालिकाओं के अधिकारों के बारे में विस्तार से बताया गया। सचिव ने बताया कि पीसीपीएनडीटी अधिनियम के अंतर्गत किसी भी रीति अथवा तकनीक  द्वारा प्रसव पूर्व लिंग परीक्षण को यह अधिनियम पूर्णतया निषेध करता है। गर्भधारण करने से पहले किसी विशेष लिंग का चयन करवाना अथवा प्रसव से पहले गर्भ में पल रहे शिशु को जानने के लिए जांच लिंग चयन-परीक्षण के अंतर्गत आती है। कानून के सफल,  सम्यक व सतत क्रियान्वयन के लिए समाज के प्रत्येक वर्ग में व्यापक जागरूकता लानी होगी। कन्या भ्रूण हत्या रोकने के लिए समाज में जागरूकता की जरुरत है। यदि समय रहते हम सचेत नहीं हुए तो समाज को विभिन्न अपराधों का सामना करना पड़ेगा। सचिव ने उप्र मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना व गुड टच एवं बैड टच के बारे में बच्चों को बताया गया। सचिव ने आगामी प्री लिटिगेशन स्पेशल लोक अदालत के बारे में भी जानकारी दी। बताया कि वैवाहिक प्रकृति के विवादों में पति-पत्नी अथवा नजदीकी रिश्तेदार जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यालय अथवा नजदीकी पुलिस स्टेशन में प्रार्थनापत्र दे सकते हैं।न्यायिक पीठ द्वारा पक्षकारों के मध्य विवाद को सुलह-समझौते के आधार पर तय करने का प्रयत्न किया जाएगा।

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