चित्रकूट। जिला मजिस्ट्रेट शुभ्रांत कुमार शुक्ल ने बताया कि निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार रोड शो, पदयात्रा, वाहन रैली तथा जुलूस 11 फरवरी तक प्रतिबंधित रहेंगे। आयोग ने चुनाव के सभी चरणों के लिए उम्मीदवारों को अधिकतम एक हजार अथवा मैदान की क्षमता के पचास प्रतिशत अथवा राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा नियत सीमा (जो कम हो) के साथ बैठकों की अनुमति दी है। इसके अलावा आयोग ने डोर टू डोर कैंपेन की सीमा 10 व्यक्तियों के स्थान पर 20 कर दी है। बताया कि इंडोर मीटिंग के लिए भी अब अधिकतम पांच सौ व्यक्तियों की अनुमति प्रदान की गई है। इसके साथ कोविड गाइडलाइन का भी पालन अनिवार्य रहेगा।