चित्रकूट: जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की पूर्णकालिक सचिव विदुषी मेहा ने बताया कि उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण लखनऊ के निर्देशानुसार आगामी 12 मार्च शनिवार को जनपद में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाना है। बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत में लघु प्रकृति के फौजदारी वाद, एनआई एक्ट की धारा 138, भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, वैवाहिक/पारिवारिक वाद, दीवानी वाद, मोटर दुर्घटना व प्रतिकर वाद, विद्युत अधिनियम से संबन्धित वाद, श्रम वाद, भूमि अध्याप्ति वाद व राजस्व वाद सहित अन्य प्रकार के वादों का सुलह-समझौते के आधार पर निस्तारण किया जाएगा। उन्होंने जनपद के सभी आम नागरिकों से कहा कि आगामी राष्ट्रीय लोक अदालत में अपने वादों का सुलह-समझौते के आधार पर निस्तारण करवाते हुए अधिक से अधिक लाभ उठायें