चित्रकूट। पत्नी की हत्या के मामले में पति को दोष सिद्ध पाए जाने पर न्यायालय ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही दस हजार रुपये के अर्थदण्ड से भी दंडित किया है।
सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता गोपाल दास ने बताया कि कटरा कालिंजर जिला बांदा निवासी रामबाबू सोनकर पुत्र बृजबिहारी ने दो मई 2017 को थाना राजापुर में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसकी पुत्री कलावती की शादी कल्ला सोनकर पुत्र बचउवा निवासी मझगवां थाना राजापुर से हुई थी। दामाद दहेज के लिए कलावती के साथ मारपीट करता था। एक मई 2017 को कल्ला ने कलावती को मारपीट कर मिट्टी का तेल डालकर जला दिया। अपर सत्र न्यायाधीश (एफटीसी) सत्येंद्र प्रकाश पांडेय ने बुधवार को इस मामले की सुनवाई करते हुए पति कल्ला को दोषसिद्ध पाते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। इसके अलावा दोषी को दस हजार रुपये जुर्माना भी भुगतना होगा।